PM Kisan Eligibility – पीएम किसान पात्रता

पी एम किसान योजना किए शुरुआत में इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास २ हेक्टेअर तक की कृषि योग्य जमीन है वही ले सकते थे लेकिंग इस योजना को बाद में सभी किसान परिवार तक विस्तारित किया गया चाहे उनके जमीन आकर कुछ भी हो।

पी एम किसान योजना का उद्देश्य यह किसानो को आर्थिक रूप से मदत करना है इसमें इन किसानो को वर्ष प्रति २,००० रुपये में ३ क़िस्त प्राप्त होगी लेकिन यह योजना सभी किसानो के लिए नहीं है तो चलिये जानते है की कोनसे किसान इस योजना के लिए पात्र है।

SchemePM Kisan Samman Nidhi Yojana
(पीएम किसान सम्मान निधि योजना)
ForFarmers
(किसान)
Benefitsप्रति वर्ष ६००० रु आर्थिक सहायता
Launched byGovernment of India
Managed byDepartment of Agriculture
& Farmers Welfare

पी एम किसान योजना के लिए कोण पात्र है?

  • जिनके पास कृषि योग्य जमीन है ओ सभी किसान परिवार इस योजना के लिए पात्र है।
  • किसान परिवार जिनके नामपर २ हेक्टेअर से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है ओ भी इस योजना के लिये पात्र है।
  • ग्रामिण और शहरी क्षेत्र के सभी किसान योजना के लिए पात्र है।

पी एम किसान योजना के लिये कोण अपात्र है?

  • संस्थागत भूमि धारक – जैसे की स्कूल, सरकारी कार्यालय, चर्च और अन्य सरकारी संस्थान जैसे कानून प्रवर्तन टुकड़ियाँ।
  • कृषि योग्य जमीन किसी और उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जा रही हो ये भी इस योजना के लिए अपात्र है।
  • छोटी जमीन जो कृषि योग्य नहीं है वे इस योजना के लिये अपात्र है।
  • ऐसे किसान जो खेती कर रहे है लेकिंन उनके नामपर जमीन नहीं है वे भी इस योजना के लिए अपात्र है।

उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों का वर्ग इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

  • किसान परिवार जो निचे दिये गये वर्ग में से एक या अधिक से संबंधित हैं:
    • कोई भी व्यक्ति जो अतीत और वर्तमान दोनों में संवैधानिक पदों पर थे या है।
    • लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के महापौर और जिला पंचायतों के अध्यक्ष। पूर्व और वर्तमान मंत्री और राज्य मंत्री ऐसे व्यक्ति भी इस योजना के लिये अपात्र है।
    • केंद्र और राज्य सरकार में सभी सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी इस योजना के लिए अपात्र है। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
    • जिन भी लोगो को Rs १०,००० या फिर उससे अधिक रक्कम की मासिक पेंशन मिलती हो वे इस योजना के लिए अपात्र है। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
    • जिन्होंने पिछले साल Income Tax भरा हो वे भी इस योजना के लिए अपात्र है।
    • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट का काम करने वाले लोग भी इस योजना के लिये अपात्र है ।

पी एम किसान योजना के लिये आवेदन करने से पहले आपक अपनी पात्रता चेक कर लीजिए उसके बाद ही योजना के लिये आवेदन कीजिये।


F&Q

PM Kisan योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?

सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

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